बिना टिकट ट्रेन में यात्रा: क्या करें, क्या न करें?

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना कितना सही है? कई बार मजबूरी में या फिर जानकारी के अभाव में लोग बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना जुर्म है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है? आइए जानते हैं ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के नियम:

1. बिना टिकट यात्रा करना गैरकानूनी है:

भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना अपराध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

2. जुर्माना कितना है?

* यदि आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है, तो आपको *250 रुपये* का जुर्माना देना होगा और जहां से आप ट्रेन में चढ़े हैं, वहां से लेकर डेस्टिनेशन तक का किराया भी देना होगा।
* यदि आपके पास कोई टिकट नहीं है (न तो रिजर्वेशन, न ही प्लेटफॉर्म), तो आपको 250 रुपये का जुर्माना और तीन गुना किराया देना होगा।

3. क्या इमरजेंसी में बिना टिकट यात्रा की जा सकती है?

* हाँ, आप इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।
* लेकिन आपको *प्लेटफॉर्म टिकट* जरूर लेना होगा।
* प्लेटफॉर्म टिकट आपको स्टेशन से *10 रुपये* में मिल जाती है।
* ट्रेन में चढ़ने के बाद, आपको टीटीई को प्लेटफॉर्म टिकट दिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं।
* टीटीई आपको उसी जगह तक का टिकट बनाकर दे देंगे और आप आराम से यात्रा कर सकते हैं।

4. ऑनलाइन टिकट भी मिल सकती है:

* यदि आपने गलती से बिना टिकट ट्रेन पकड़ ली है, तो आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं।
* इसके लिए रेलवे की UTS ऐप का उपयोग करें।
* इस ऐप से आप अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद सकते हैं।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें:

* यदि ट्रेन में सीट खाली है, तो टीटीई आपको सीट दे सकता है और आप आराम से यात्रा कर सकते हैं।
* टीटीई के पास मशीन होती है जिससे वे ट्रेन में ही यात्री को टिकट दे सकते हैं।
* यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो विनम्रता से बात करें और बहस न करें।

यह हमेशा बेहतर है कि आप ट्रेन में यात्रा करने से पहले टिकट बुक कर लें। बिना टिकट यात्रा करना गैरकानूनी है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि आप इमरजेंसी में हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लें और टीटीई को सूचित

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